*सरायकेला: विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत जिला में मतदाता सूची के सत्यापन, पात्र नागरिकों के नाम शामिल करने को लेकर चल रही है गतिविधियां*
*दीपक कुमार दारोघा*
सरायकेला: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में झारखंड में संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत सरायकेला-खरसावाँ जिले में मतदाता सूची के सत्यापन, पात्र नागरिकों के नाम शामिल करने को लेकर जागरूकता अभियान,सत्यापन संबंधी गतिविधियां चल रही है।
जानकारी के मुताबिक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार दावा एवं आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि 05 अगस्त 2026 से 15 सितंबर 2026 तक निर्धारित की गई है। वहीं, दावा एवं आपत्तियों की सूचना/निस्तारण की प्रक्रिया 05 अगस्त से 14 अक्टूबर 2026 तक चलेगी तथा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 19 अक्टूबर 2026 को किया जाना है।
ऐसे पात्र भारतीय नागरिक, जिनका नाम वर्तमान मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तथा जो 01 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-6 एवं घोषणा-पत्र के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने हेतु आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ईसीआईएनईटी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अथवा संबंधित बीएलओ के पास जमा किया जा सकता है।
मान्य दस्तावेजों के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक यदि किसी मतदाता का नाम पिछली एसआईआर की मतदाता सूची में दर्ज है, तो उसके लिए अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है तथा यह विवरण उसके पुत्र-पुत्रियों के लिए अभिभावकीय प्रमाण के रूप में भी पर्याप्त है।
वहीं, यदि पिछली एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता अथवा उसके माता-पिता का नाम दर्ज नहीं है, तो निर्धारित दस्तावेजों में से किसी एक की स्व-सत्यापित प्रति प्रस्तुत की जा सकती है। इनमें केंद्र/राज्य/सार्वजनिक क्षेत्र के नियमित कर्मचारी का पहचान-पत्र अथवा पेंशन भुगतान आदेश, 01 जुलाई 1987 से पूर्व भारत में सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/बैंक/डाकघर/एलआईसी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी पहचान-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय का मैट्रिकुलेशन अथवा शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, वनाधिकार प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो), राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर तथा सरकार द्वारा जारी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण-पत्र आदि शामिल हैं। आधार की प्रति प्रस्तुत करने की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसकी स्व-सत्यापित प्रति भी स्वीकार्य होगी।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री नितिश कुमार सिंह ने मतदाताओं से सत्यापन एवं निर्धारित अवधि में दावा आपत्ति प्रस्तुत करने की अपील की है।
उन्होंने पात्र नागरिकों, विशेषकर 01 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने हेतु निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करने की अपील की है। साथ ही, सभी मतदाताओं से बीएलओ को आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए मतदाता सूची को त्रुटिरहित एवं अद्यतन बनाने में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।

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