राष्ट्रीय लोक अदालत सरायकेला चांडिल में 9 को

 

*सरायकेला: विशेष पहल में जुटी बैंक ऑफ़ इंडिया, एनपीए,केसीसी ऋण बकायादार भी उठा सकते हैं लोक अदालत का लाभ*

 *दीपक कुमार दारोघा* 

सरायकेला: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा के तत्वाधान में 9 मई को सरायकेला सिविल कोर्ट एवं चांडिल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजन होगा। जिसमें एनपीए, केसीसी ऋण वकायादर भी समझौते के माध्यम से लोग अदालत का लाभ उठा सकते हैं। 

एलडीएम ने इस संबंध में जानकारी दी।अग्रणी जिला प्रबंधक वरुण चौधरी ने स्पष्ट किया कि सभी बैंक ग्राहक ऋणधारक जिनका खाता एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग ऐसेट) हो चुका है, उनको विशेष सुविधा दी जाएगी। यदि बकायादार बकाया ऋण का एक मुस्त राशि जमा कर देते हैं तो उनको भारी छूट दी जाएगी। 

और ऋण से मुक्त कर दिया जाएगा। केसीसी ऋण धारक एक मुस्त ऋण चुका देते हैं तो उन्हें पुन: ऋण दिया जा सकता है। बैंक ऑफ़ इंडिया इसके लिए विशेष पहल कर रही है।

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